Nil टैक्स देनदारी होने पर भी रिटर्न भरना जरूरी

इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के तहत अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने इन तीन काम में से कोई भी एक किया हो तो रिटर्न भरना न भूलें


कहीं इनकम टैक्स की इनकम स्लैब को समझने में आप भूल तो नहीं कर रहे? इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट है 2.5 लाख रुपए यानि 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट दोनों टैक्स सिस्टम में एक समान है. आप टैक्स की पुरानी स्कीम चुनें या नई अगर सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है. आपके लिए रिटर्न भरना भी जरूरी नहीं है लेकिन टैक्स की देनदारी कुछ नहीं होने पर भी 3 वजहों से आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के तहत अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने इन तीन काम में से कोई भी एक किया हो तो रिटर्न भरना न भूलें –
1) अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल अदा किया
2) अगर खुद के या किसी और के विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया
3) अगर करेंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे जमा किए

साथ ही अगर बैंक या आपके ऑफिस में TDS कटा है और आपको रिफंड क्लेम करना है वैसी स्थिति में भी रिटर्न जरूर भरें भले ही टैक्स स्लैब में NIL टैक्स ही क्यों न बन रहा हो.कब IT रिटर्न भरना है कब नहीं और कितनी इनकम आती है टैक्स के दायरे में ? एग्जेंप्शन लिमिट से लेकर टैक्स कैलकुलेशन के बारे में सब समझने के लिए देखें ये वीडियो-

Published - August 15, 2021, 05:29 IST