Pan-Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर बैंक जमा राशि पर ब्याज आय पर अधिक कर लगेगा.
पैन-आधार लिंक: सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का फैसला इस वजह से किया है ताकि कोई भी शख्स वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी न कर सके.
PAN Aadhaar deadline- बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है. 30 जून के बाद पैन-आधार लिंक कराने की छूट नहीं मिलेगी.
अगर सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Financial Year Important Changes: टैक्स बचाने से लेकर दूसरी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस डेडलाइन को मिस मत कीजिए. सिर्फ 31 मार्च तक मिलेगी मोहलत.
PAN-Aadhaar link Last date- अगर अभी तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा.
Financial Year important task: टैक्स बचाने से लेकर दूसरी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस डेडलाइन को मिस मत कीजिए. 31 मार्च है लास्ट डेट.