MF में पैसा लगाओ, टैक्स में मिलेगी छूट
डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेन्स के नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिए गए थे. इससे पहले इससे जुड़ा नियम ये था कि डेट फंडों को तीन साल के बाद बेचने पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता था. लेकिन इंवेस्टर्स को इस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था. क्या इस बजट में इससे जुड़े नियम फिर से बदले जाएंगे.
Published - January 8, 2025, 02:35 IST
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।