बनवाया टैटू तो देना होगा ज्यादा टैक्स!

महंगे हैंडबैग, चश्मे से लेकर महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना अब और भी महंगा हो सकता है. महंगे हैंडबैग और धूप के चश्मे तथा कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को 18% या 12% की बजाए 28% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है.

Published - October 24, 2024, 07:29 IST

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