PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बीते दिनों आठवीं किस्त जारी हो चुकी है. हालांकि, कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें किसान सम्मान निधि की किस्त अब तक नहीं मिली है. इसके कई कारण हो सकते हैं.
आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से अक्सर पीएम किसान (PM Kisan) की किस्त अटक जाती है. साथ ही हम ये भी बताएंगे किस तरह से आप अपनी अटकी हुई किस्त को पा सकते हैं.
कई किसानों का आधार कार्ड (Aadhaar Card) बैंक खाते से लिंक नहीं होता है. जिससे किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती है क्योंकि किसान के बैंक खाते में पैसा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से आता है.
ऐसे में किसानों को सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बैंक खाता नंबर से लिंक करवाना चाहिए ताकि उनकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सीधे उनके खाते में पहुंच जाए.
अगर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो भी किस्त अटक जाती है. इसके अलावा किसान का नाम “ENGLISH” में होना जरूरी है. आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट में आवेदक का नाम भिन्न होना भी किस्त के अटकने की एक वजह होती है.
इस स्थिति में किसान को अपने बैंक शाखा जाकर बैंक में अपना नाम आधार और आवेदन में दिये गए नाम के अनुरूप करना होगा.
इसके अलावा, गलत IFSC कोड भरने या गलत बैंक अकाउंट दर्ज करने से भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है. कई लोग गांव का नाम में गलत भर देते हैं और इस वजह से भी भी किस्त अटक जाती है.
किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं.
इसके लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 / 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क PM-KISAN Help Desk के ई-मेल Email-pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
योजना में सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है. ये 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों के रूप में किसानों के खातों में भेजे जाते हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लाभार्थी 8वीं किस्त के लिए लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
यह लिस्ट pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपलोड हो जाती है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों के नाम शामिल करता है. घर बैठे ही आप अपने किस्तों की जानकारी जुटा सकते हैं.
pmkisan.gov.in पर क्लिक करें. वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और ‘फार्मर कॉर्नर’ पर जाएं. लाभार्थी सूची/बेनिफीशियरी लिस्ट टैब पर क्लिक करें. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करें.
इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी. जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं.
आठवीं किस्त के स्टेटस में Waiting for approval by state लिखे होने का मतलब है कि आपको अभी 8वीं किस्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा. राज्य सरकार की तरफ से इजाजत मिलने के बाद पैसे आएंगे.
अगर स्टेटस में Rft Signed by State Government लिखा है तो मतलब है कि लाभार्थी के डाटा की जांच हो चुकी है, जिसके बाद राज्य सरकार केंद्र से लाभार्थी के खाते में पैसे भेजने का अनुरोध करेगी.
अगर अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा आए तो समझिए कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
वहीं, लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप पीएम किसान सम्मान की हेल्पलाइन 011-24300606 पर कॉल कर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों तरह से करा सकते हैं. किसान चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन https://pmkisan.gov.in/ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर फार्मर कॉर्नर पर जाएं. ‘New Farmer Registration’ विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा. इसके बाद फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी. साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भी भरनी होगी. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
आपको सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको एक लिंक फॉर्मर्स कॉर्नर दिखेगा.
इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आधार एडिट का एक लिंक दिखेगा, जहां आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पर आप अपने आधार नंबर को करेक्ट कर सकते हैं.
वहीं, अगर खाता संख्या गलत हो भर दिए हैं और आप अपने खाता संख्या में कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो आपको अपने कृषि विभाग कार्यालय में या लेखपाल से संपर्क करना होगा. वहां पर जाकर आप इसकी हुई गलती में सुधार करवा सकते हैं.
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