एटीएम से कटे-फटे नोट निकलने पर उसी बैंक से करें संपर्क
RBI के नियम के तहत बैंक नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं
अगर बैंक नोट बदलने से इंकार करता है तो लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना
आरबीआई ने जुलाई 2016 में इस बारे में जारी किया था एक सर्कुलर
अगर नोट पर सीरियल नंबर, वॉटरमार्क और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं तो नोट बदला जाएगा
बैंक में नोट बदलवाने के लिए देना होगा प्रार्थना पत्र
एप्लीकेशन में पैसे निकालने की तारीख, समय और ब्रांच की देनी होगी जानकारी
आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन स्लिप भी अटैच करें
स्लिप न होने पर मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन की डिटेल निकाल कर इसकी कॉपी अटैच करें
एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही बदलवा सकता है