पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता

गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर लगेगा अधिक टैक्स 

फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. 

बैंक में 50,000 रुपए से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं

10 लाख रुपए से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगेगा ज्यादा टैक्स

किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजेक्शन दो लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने पर ज्यादा लगेगा टैक्स

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकेंगे.

नहीं खुलवा सकेंगे डीमैट खाता, म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.

किसी भी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.

स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होने वाले कंपनियों के शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकेंगे.