बैंक लॉकर के पिछले नियमों में बदलाव किया गया है
RBI ने बैंकों को दिया ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट का निर्देश
नियम के तहत 50 फीसदी एग्रीमेंट जून के अंत तक हो जाने चाहिए
जबकि 75 फीसदी एग्रीमेंट 30 सितंबर तक करने होंगे पूरे
समझौते के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर करना होगा संपर्क
इस दौरान ग्राहकों को स्टाम्प ड्यूटी भी जमा करनी होगी
नए नियम को अमल में लाने में बैंको को हो रही दिक्कत
एग्रीमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंक शाखाओं में न होने से बढ़ी दिक्कत
ग्राहकों का आरोप बैंक अलग-अलग शुल्क के स्टाम्प पेपर की कर रहें मांग
बिल्डिंग गिरने, आग लगने या चोरी होने पर लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी