आईटीआर दाखिल करते समय आय और स्रोत की हर जानकारी देना अनिवार्य
ITR में उस निवेश का जिक्र जरूर करें, जहां से आपको मिल रहा रिटर्न
बच्चों के नाम पर कोई खाता या निवेश है तो दें इसकी जानकारी
नाबालिग बच्चे की इनकम जोड़ने पर 1,500 रुपए तक के टैक्स डिडक्शन के लिए कर सकते हैं क्लेम
बचत खाते से मिलने वाले ब्याज की कमाई का आईटीआर फॉर्म में दें जानकारी
सेक्शन 80TTA के तहत सालाना 10,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम को डिडक्शन के तौर पर कर सकते हैं क्लेम
अगर आप विदेश में डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स या फॉरेन फंड्स या हाउस प्रॉपर्टी में निवेश किए हैं तो इसकी जानकारी दें
वरना 'काला धन' कानून के तहत आपको 10 लाख तक का लग सकता है जुर्माना
एफडी और बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई की जानकारी देना अनिवार्य
PPF में किए गए निवेश पर मिलने वाला इंटरेस्ट का भी करें जिक्र