वेतनभोगी कर्मचारी को सैलरी ब्रेक-अप की जानकारी देने के लिए फॉर्म-16 जरूरी
HRA , TA आदि टैक्सेबल हैं, इनका ब्योरा सैलरी स्लिप में दिया होता है
बैंकों और डाकघर से ब्याज प्रमाण पत्र
फॉर्म-16 ए/फॉर्म-16 बी/फॉर्म-16 सी
फॉर्म 26 एएस आपकी टैक्स पासबुक की तरह है, इसलिए इसका होना जरूरी
सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD के तहत किए गए निवेश के सबूत
सेक्शन 80D से 80U के तहत डिडक्शन क्लेम का सबूत
बैंक/एनबीएफसी से लिए गए होम लोन का स्टेटमेंट
प्रॉपर्टी/ म्यूचुअल फंड आदि की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेंस की जानकारी
आयकर रिटर्न फाइल करते समय आधार विवरण देना जरूरी