ITR में दी गई जानकारी में अंतर होने पर विभाग भेज सकता है नोटिस

विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं डिमांड नोटिस

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें

इसके बाद 'e-file' टैब पर क्लिक करें

अब 'Response to outstanding Tax Demand' विकल्प चुनें

असेसमेंट ईयर, जिस सेक्शन कोड के तहत यह नोटिस जारी हुई है, समेत सभी जानकारी सामने होगी 

असेसमेंट ईयर में इस ईयर के कॉलम में 'Submit' बटन पर क्लिक करें

अब दिए गए तीन विकल्प में अपना विकल्प चुनें

पहला विकल्प'डिमांड' सही है, चुनने पर भुगतान करें  

दूसरा विकल्प 'डिमांड आंशिक रूप से सही' चुनने पर गलत रकम की जानकारी दें 

अपडेट आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर