आप अब भी दाखिल कर सकते हैं अपना ITR

आईटीआर फाइल करने पर जमा करना होगा लेट फीस

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023

लेट ITR दाखिल करने पर टैक्स रिफंड में भी देरी 

लेट आईटीआर फाइल करने वालों को देना होगा 5 हजार रुपए की लेट फीस

5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को 1000 रुपए का लेट फाइन

आईटीआर नहीं भरने वालों को झेलना पड़ेगा टैक्स डिडक्शन में नुकसान

लेट ITR फाइल करने पर बढ़ सकती है टैक्स की देनदारी

लेट ITR फॉर्म भरते समय 'सेक्शन 139(4) के तहत दायर रिटर्न' चुनें 

लेट ITR भरने की बाकी प्रक्रिया सामान ही होती है