वित्त वर्ष 2022-23 और आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख आज
30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा ITR
ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया लॉग इन
इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ी
ITR फाइल नहीं करने वालों को लगेगा 5 हजार रुपए जुर्माना
5 लाख रुपए से कम आय वालों को 1000 रुपए जुर्माना
आईटीआर फाइल करने की श्रेणी में नहीं आने वाले को नहीं लगेगा जुर्माना
टैक्स चोरी करने वाले को जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
इसमें 3 महीने से 2 साल तक की जेल का है प्रावधान
चोरी किया गया टैक्स 25,00,000 रुपए से अधिक है, तो 6 महीने से 7 साल तक की होगी जेल
अपडेट आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर