आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन जरूरी
आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं होने पर आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा
घर बैठे अपना कर सकते हैं अपना आईटीआर ई-वेरिफाई
आयकर रिटर्न को इन छह तरीके से किया जा सकता है वेरिफाई
आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर
पूर्व मान्य बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन
डीमैट खाते के जरिए कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन
एटीएम के जरिए कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन
नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन