अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो तुरंत भर लें, ताकि फाइलिंग में त्रुटियों को ठीक करने का समय मिले.
वित्त वर्ष 2022-23 (AY2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023
रिटर्न नहीं भरने वालों पर आयकर विभाग 10,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है, आपको टैक्स के रूप में 1% अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
फॉर्म 26AS और नियोक्ता के फॉर्म-16 में अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए क्रॉस चेक कर लें.
आईटीआर फाइल करते समय अपनी सभी जानकारियां सही-सही भरें
रिटर्न फाइल करते समय अपनी आय के सभी स्रोतों की सही-सही जानकारी दें.
वित्तीय वर्ष में आप आय अर्जित करते हैं फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनें
रिटर्न फाइल करते समय आपके पास जितने भी बचत खाते हों, उसका जिक्र करें. अगर आपने कोई खाता बंद किया है, उसकी भी जानकारी दें.
टैक्स चोरी के लिए आय के स्रोतों का खुलासा नहीं करने वालों पर आयकर विभाग शिकंजा कसेगा.
रिटर्न भरते समय कई बार करदाता 'आंकलन वर्ष' और 'वित्तीय वर्ष' के बीच कंफ्यूज न हों
अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो तुरंत भर लें, ताकि फाइलिंग में त्रुटियों को ठीक करने का समय मिले.