सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं. जानिए सरकार का जरूरी नियम 

अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है तो आप SSY में से पैसे निकाल सकते हैं.

अगर आपकी बेटी 10वीं पास कर गई है, और उसे उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत हो तो आप पैसे निकाल सकते हैं. 

इस स्थिति में आप 50% तक पैसे निकल सकते हैं. इसके लिए आपको हायर स्‍टडीज के लिए प्रूफ देना होगा.

अगर बच्ची को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो तो इस योजना से पैसे निकाल सकते हैं.

इसके लिए इलाज खर्चे का प्रूफ दिखाना अनिवार्य है. और इसकी सुविधा स्कीम शुरू होने के 5 साल बाद ही मिलती है.

जिस लड़की के नाम पर ये स्कीम है अगर उसके माता पिता की दुर्भाग्यवश मौत हो जाए, उस परिस्थिति में भी इस स्कीम से पैसे निकाले जा सकते हैं. 

अगर इस स्कीम के मैच्योर होने से पहले दुर्भाग्यवश बच्ची की मौत हो जाती है तो आप पैसे निकाल सकते हैं

इसके लिए बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट जमा करने पर माता-पिता को पूरा पैसा ब्याज समेत मिलता है.

अगर आप भारत की 'नागरिकता' छोड़ रहे हैं तब भी ये खाता बंद किया जा सकता है.