प्राकृतिक आपदा से नुकसान का क्लेम करने से पहले पुलिस में FIR दर्ज कराएं
इसके बाद घटना की सूचना बीमा कंपनी को दें
अगर पैन, आधार आदि की कॉपी अपने ईमेल या डिजिलॉकर में रखते हैं तो आधार कार्ड, पैन व बिजली बिल की कॉपी लें
इसके आधार जिला प्रशासन से मिलेगा आवास प्रमाण पत्र
जरूरी कागज जुटाने के बाद बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर क्लेम का आवेदन करें
बीमा कंपनी के अधिकारी बीमा प्रीमियम की ट्रांजेक्शन, पैन, आधार और मोबाइल नंबर के जरिए देंगे डुप्लीकेट पॉलिसी
सर्वेयर करेगा नुकसान का मूल्यांकन
प्राकृतिक आपदा बीमा से जुड़ी पॉलिसी में मकान को प्राकृतिक आपदा से ही नुकसान होने पर मिलेगा क्लेम
नुकसान के बारे में बार–बार बयान बदलने पर क्लेम हो सकता है खारिज
सरकारी स्तर पर प्राकृतिक आपदा की पुष्टि नहीं करने पर भी बीमा कंपनी खारिज कर सकती है क्लेम