SEBI ने फ्रैंकलिन टेंपलटन से बतौर इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस वसूली गई 512 करोड़ रुपये की रकम ब्याज समेत वापस करने के लिए कहा था.