जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिल्डर को पूरा लोन डिस्बर्स यानी लोन की पूरी एमाउंट मिल जाती है तब इएमआइ शरु होता है.
EMI: प्री-EMI में सिर्फ डिस्बर्समेंट एमाउंट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है. जबकि Full-EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं.
Property: ई-धरती जियो (e-Dharti Geo Portal) नामक पोर्टल पर 60 हजार संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है.
लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिस पर प्रॉपर्टी के मालिक और लोकेशन आदि जानकारियां उपलब्ध रहेंगी.
Pre-EMI vs Full-EMI:अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब तक आपको पजेशन नहीं मिलता है, तब तक आप जो ईएमआई चुकाते हैं उसको प्री-ईएमआई कहते हैं.