बाढ़, पानी या अन्य किसी आपदा से हुए गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पिहेंसिव बीमा आता है काम
भारत में अपना वाहन खरीदने वाले हर शख्स के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है. इसलिए कार इंश्योरेंस के बारे में पहले जान लेना बेहतर होता है.
भारत में चलने वाले हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है.
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर कई स्थितियों में गाड़ी को हुए नुकसान को कवर किया जा सकता है. कवर लेने के लिए आपको साबित करना होगा कि नुकसान कैसे हुआ.
ICICI ने ये सर्विस अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है. वह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) chatbot @ICICI_Lombard_Bot के जरिए टेलीग्राम पर ये सर्विस देगी
मानसून में हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जलभराव के कारण वाहन को कोई बड़ा नुकसान न हो.
Motor Insurance: मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं - 'ओन डैमेज' और 'थर्ड पार्टी कवर'. ओन डैमेज आपकी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए है
Motor Insurance Claim: मोटर इंश्योरेंस एक बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटना में वाहन को हुए नुकसान को कवर करती है.