बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में 1 अक्टूबर से लागू करने जा रही सरकार

इसके बाद नहीं होगी अलग-अलग डाक्यूमेंट्स की जरूरत 

रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप बनवा सकते हैं अपना या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट

इसके लिए आपको मामूली सी फीस देनी होगी

1 साल बाद अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो देनी होगी 10 रुपये की लेट फीस

हॉस्पिटल  से जारी बर्थ लेटर प्रूफ, माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, माता-पिता का आईडी प्रूफ देनी होगी

डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं इस्तेमाल

फॉर्म जमा करने पर आपको एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा

रेफरेंस नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं एप्लिकेशन का आवेदन