मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है

थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस में बीमाधारक की ओर से किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है 

ओन डैमेज कवर में कार मालिक को क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत का भुगतान मिलता है 

ओन डैमेज बीमा में कवरेज की लागत कार की उम्र और उसके आईडीवी से निर्धारित होती है

व्यक्तिगत दुर्घटना कार बीमा में दुर्घटना होने पर वाहन चालक को कवरेज मिलता है 

इसमें चिकित्सा से जुड़े खर्चे, मृत्यु और स्थायी विकलांगता आदि शामिल है

जीरो डेप्रिसिएशन कवर में बिना कोई शुल्‍क दिए पूरा क्‍लेम मिलता है

जीरो डेप्रिसिएशन एक ऐड-ऑन कवर है इसमें टायर, ट्यूब और बैटरी को छोड़कर सभी पर फुल  कवरेज है 

कॉम्प्रिहेंसिव कवर में व्‍यापक कवरेज मिलता है इसमें लोगों या संपत्ति को नुकसान की भरपाई होती है

कॉम्‍प्रिहेंसिव कवर में तूफान, बाढ़, आग और चोरी जैसी घटनाओं से होने वाली क्षति भी शामिल है