टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कई कटौती और छूट उपलब्ध
नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलती ज्यादातर डिडक्शन और एक्जेम्प्शन
डिडक्शन-एक्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए चुननी होगी पुरानी टैक्स व्यवस्था
पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C जैसी धाराओं के तहत बचा सकते हैं टैक्स
सेक्शन 80C: अधिकतम ₹1.5 लाख की कटौती का दावा
सेक्शन 80C: पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कर सकते हैं निवेश
सेक्शन 80C: ELSS, टैक्स-सेविंग एफडी, NSC आदि में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स
सेक्शन 80 CCD(1B): NPS में निवेश से कर सकते हैं ₹50,000 तक की कटौती का दावा
सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली कटौती से अलग है सेक्शन 80 CCD(1B) के तहत कटौती
सेक्शन 80 CCD (2): इंप्लोयर द्वारा व्यक्ति के NPS खाते में योगदान देने पर कर सकते हैं क्लेम
वेतन के 10% तक की अधिकतम कटौती का दावा कर सकता है प्राइवेट इंप्लोई
वेतन में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल
सेक्शन 80 CCD (2): सैलरी के 14% तक का दावा कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी